निजी कंपनी को सार्वजनिक रास्ते की जमीन आवंटित, कोर्ट ने लगाई रोक

| पाली जिले के सवाईपुरा गांव में एक निजी कंपनी को सार्वजनिक रास्ते की ही जमीन आवंटित कर दी गई। इसे गलत बताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्रसिंह भाटी की खंडपीठ ने जनहित याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जमीन आवंटन पर तुरंत रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार व कलेक्टर पाली तथा निजी कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता गुलाबसिंह की ओर से अधिवक्ता संजीत पुरोहित ने जनहित याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि पाली जिले के रोहट तहसील के सवाईपुरा गांव की खसरा संख्या 230 की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है।